2.भारत मे उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी,1950 को हुआ था।
3.सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम,2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट-मार्शल की अपील सर्वोच न्यायालय में की जा सकती है।
4.भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124(2)(क)के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
5.उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद हटाये जा सकते है ,अनुच्छेद124(4)व(5) के अनुसार
6.सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है।
संविधान के अनुच्छेद125(1)के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा बनायी गयी विधि के तहत होता है।
7.संविधान अनुच्छेद 124(7)के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नही कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालय (जिसमें नियुक्ति रही हो को छोड़कर) में वकालत कर सकते है।
8:-अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।
9:-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति को करने वाले मंडल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते है।(Collegium System)
10:-उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम सर कम पांच होनी चाहिए।इसे संविधान पीठ(Constitutional Bench)के रूप में अभिहित मिया जाता है।